Railway Rule: ट्रेन में चोरी होने पर क्या मिलेगा आपको मुआवजा? जानिए क्या है भारतीय रेलवे के नियम!

Railway Rule: आज के वक्त में रेल का सफर बहुत ही आसान हो गया है, रेलवे ने भी पैसेंजर की सुविधा के लिए पहले से कई ज्यादा सुधार किया है। इसके बाद भी हमे ट्रेवल करते वक्त हमेशा यह डर बना होता है कि ट्रेन में सफर के दौरान कही हमारा सामान गुम या चोरी न हो जाए।
ऐसे में आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यदि आपका सामान चोरी या गुम हो जाता है तो इसके लिए भारतीय रेलवे में कुछ नियम बनाये है। जिसके तहत आप अपने सामान का मुआवजा ले सकते है। तो चलिए जानते है क्या है वह नियम –
चोरी हुआ सामान कैसे प्राप्त करें
सबसे पहले तो ट्रेन में सफर के टाइम आपको अपने सामान का खुद ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद भी यदि आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप सबसे पहले आपको रेलवे विभाग में शिकायत दर्ज करना चाहिए। शिकायत दर्ज करने के बाद भी अगर आपको अपना सामान नहीं मिलता है तो भारतीय रेलवे विभाग आपके सामान का मुआवजा देता है।
आपको यह बता दे कि यदि किसी व्यक्ति का सामान चोरी होने पर भारतीय रेलवे आपके सामान कि कीमत का अनुमान लगाकर आपको मुआवजा देता है। इस मुआवजे को लेने के लिए आपको नीचे दी गयी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा।
कैसे प्राप्त होंगा मुआवजा
आपके सामान चोरी होने पर सबसे पहले आपको ट्रेन के कंडक्टर कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जायेगा उस फॉर्म को भरने के बाद आपके फॉर्म को कार्यवाई के लिए पुलिस थाने भेजा जायेगा।
इसके लिए आपको अपने सफर को रोकने की भी जरुरत नहीं है। आप किसी भी रेलवे के आरपीएफ सहायता चौकियों पर शिकायत पत्र को जमा करवा सकते हैं।
इन सामानों पर मिलेगा मुआवजा
आपको बता दे कि भारतीय रेलवे नियम के अनुसार किसी रेलवे यात्री का सामान चोरी होने पर उस सामान कि भरपाई रेलवे द्वारा की जाती है। यह मुआवजा सिर्फ उन्ही लोगो को दिया जाता है जिसने अपने लगेज की फीस देकर सामान की बुकिंग भी कराई हो।
रेलवे यह मुआवजा अपने सामान की कीमत के अनुसार देते है। और यदि अपने अपने लगेज की बुकिंग के समय अपने सामान की कीमत नहीं बताई है तो फिर रेलवे 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मुआवजा देंगा।
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