ट्रेन से सफर करते हैं तो जान लीजिए ये नियम नहीं तो बाद में होगा पछतावा,अब नहीं चलेगी TTE की मनमानी

दोस्तों, ट्रेन में सफर तो हम सभी करते हैं लेकिन इससे जुड़े कुछ जरुरी नियमो की जानकारी बहुत कम लोगो के पास होती है, तो अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं या सफर करने का मन बना रहे हैं तो आपको भी यह कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए जिससे आपको सफर में काफी मदद मिल सकती है।
इंडियन रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट लाता रहता है और सभी यात्रियों को ये नियम जरूर जान लेना चाहिए।
हमें रेलवे से संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं और अधिकार भी दिए जाते हैं। जिनको जानना हमारे जैसे रेलवे यात्री के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम रेलवे से जुड़े कुछ ऐसे नियमों को आपको बताएंगे जिनसे आपकी रेल यात्रा बिना किसी परेशानी के सुखद तरीके से पूरी हो सकती है।
इस अवधी में नहीं होगी टिकट चेकिंग
दोस्तों कई बार लंबी यात्रा के दौरान हमें ट्रेन में दिन के साथ ही साथ रात भी गुजारनी पड़ती है। और कई बार रात में जब हम सो रहे होते हैं, तब टीटीई आकर हमारे टिकट चेक करने के लिए हमारी नींद में बाधा डालते है ।
ऐसे में रेलवे विभाग द्वारा यह नियम निर्धारित किया गया है कि रात में 10:00 बजे के बाद से और सुबह 6:00 बजे से पहले कोई भी टीटीई आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है। और यह आपका अधिकार है, आप TTE को मना कर सकते हैं, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है।
प्लेटफार्म टिकट से भी कर सकते हैं सफर
कई बार हड़बड़ाहट और जल्दबाजी के चलते हम ट्रेन के लिए अपना टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। पर इसके लिए भी रेलवे द्वारा आपको एक अधिकार दिया गया है, इसमें आप मात्र एक प्लेटफार्म टिकट लेकर भी अपनी मनचाही ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और फिर यात्रा के दौरान टीटीई से संपर्क करके निश्चित स्थान के लिए अपना टिकट बनवा सकते हैं।
कितना ले जा सकते हैं सामान
ट्रेन में यात्रा करते हुए कई बार हमें इस बात की दुविधा होती है कि कितने वजन तक का सामान हम ट्रेन में ले जा सकते हैं, ताकि बाद में आगे चलकर हमें किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े।
तो आपको बता दें एक यात्री अपने साथ ट्रेन में करीब 40 किलो से लेकर 70 किलो तक के वजन तक का सामान लेकर जा सकता है। और अगर आपका सामान इस निश्चित वजन से ज्यादा है तो आपको अलग से अतिरिक्त वजन के अनुसार शुल्क जमा करना पड़ेगा।
नहीं काटने होंगे थाने के चक्कर, ऐप से कर सकेंगे FIR
अब ट्रेन में सामान चोरी होने पर ऐप से ही FIR कर सकेंगे और अब थाने के चक्कर नहीं काटने होंगे, अगर आप भी कभी रेल में यात्रा के दौरान अपने किसी कीमती सामान या बैग को खो देते हैं तो अब आपको बार-बार थाने के चक्कर नहीं काटने होंगे आप भारतीय रेलवे की ऐप पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ गूगलप्लेस्टोर से ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी।