Drone Rules in Bihar: बिहार में बदला ड्रोन उड़ाने का नियम, खरीदने से पहले जान लीजिये नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

Drone Rules in Bihar: आज के इस दौर में तकनीकी स्‍तर पर बहुत सी चीजों में तेजी से बदलाव हो रहा है, बात चाहें क्रिप्‍टोकरेंसी की हो या आधुनिक सुविधाओं से लैस इलेक्‍ट्रानिक कारों की। हर जगह टेक्नोलॉजी ने अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इन्हीं टेक्नोलॉजी का एक उदहारण है ड्रोन।

दुनियाभर में ड्रोन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, इसका इस्तेमाल आज के वक्त में काफी बढ़ गया है। चाहे वह ड्रोन की मदद से सामानों की डिलीवरी हो या फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। हर तरफ ड्रोन का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

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ऐसे में यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे और कितने क्रिएटिव तरीके से ड्रोन का इस्‍तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप बिहार में है और आप ड्रोन खरीदने और उड़ाने की चाहत रखते है तो आपके लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है।

ड्रोन को लेकर बिहार सरकार सख्त

बिहार में ड्रोन उड़ाने वालों को अब और भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य सरकार ने इसे लेकर नियम-कानून सख्त कर दिए गए हैं। तो आइए जानते है बिहार में ड्रोन को लेकर नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए है और उसका आपको किस तरह से ध्यान रखना है।

सबसे पहले तो बिहार में उड़ान के नियमों में रेड, येलो और ग्रीन जोन निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नियमों के अनुसार, बिना पंजीकरण किसी भी ड्रोन को उड़ाने की अनुमति नहीं है।

लाइसेंस लेना जरूरी

अगर आपके पास 250 ग्राम से अधिक वजन वाला ड्रोन है तो आपको लाइसेंस जरूरी होगा, ऐसी स्थिति में उस ड्रोन को केवल लाइसेंस प्राप्त रिमोट पायलट ही उड़ा सकेंगे। आप अपने ड्रोन को 400 फ़ीट से ऊपर की ऊंचाई पर नहीं लेकर जा सकते है।

ऑनलाइन कर सकते है पंजीकरण

सभी तरह के ड्रोन और संचालकों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के ऑनलाइन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर आपको पंजीकरण करना जरूरी है, पंजीकरण के बाद आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी, जिसके आधार पर ड्रोन उड़ाया जा सकेगा।

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अलग अलग जोन निर्धारित

रेड जोन

रेड जोन के दायरे में आने वाली जगहों के अंतर्गत ड्रोन उड़ाना सख्त मना है।

  • अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर 25 किमी का क्षेत्र
  • हवाई अड्डे की सीमा से 5 किमी परिधि का क्षेत्र
  • राज्य के सचिवालय या निदेशालय परिसर से तीन किमी परिधि का क्षेत्र
  • तेल रिफाइनरी, थर्मल पावर स्टेशन सरकारी संस्थान के दो किमी की परिधि

येलो जोन

येलो जोन के अंतर्गत ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेनी होगी, इसके लिए आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति मिलेगी 

  • हवाई अड्डे की परिधि से 5 से 8 किमी के बीच का जमीनी क्षेत्र
  • हवाई अड्डे की परिधि से आठ से 12 किमी का 200 फीट तक हवाई क्षेत्र

ग्रीन जोन 

ग्रीन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाया जा सकता है। इसके अंतर्गत 400 फीट ऊंचाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, 400 फीट से ऊपर ग्रीन जोन को येलो जोन माना जाएगा, जिसके लिए अनुमति लेनी होगी।

गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस संदर्भ में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ड्रोन के संचालन पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। जिले के एसएसपी या एसपी समिति के सदस्य बनाए गए हैं।

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