बिहार में आधी रात से इस वस्तु के इस्तेमाल पर लग रही है रोक, इस्तेमाल किया तो होगी करवाई

बिहार में आज रात 12 बजे से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। अब 15 दिसंबर से इसका इस्तेमाल और परिवहन के साथ बिक्री अपराध होगी। ऐसा करने वालों को जेल तक हो सकती है।
सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, परिवहन और उपयोग पर दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिहार में एक दिन में 60 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। मालूम हो कि पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है
हालाँकि एक तरफ जहाँ सूबे में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो दूसरी तरफ अभी तक इसका कोई विकल्प मार्किट में मौजूद नहीं है। बिहार में मौजूदा वक्त में बोयो डिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन नहीं हो रहा है ऐसे में प्रतिबंध लगने के बाद सूबे के लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।
बिहार प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेम कुमार कहते हैं कि राज्य के बाहर से आने वाला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए लोगों को छह से सात गुना ज्यादा देना पड़ेगा। 25 पैसा के प्लास्टिक बैग के लिए डेढ़ रुपये तक चुकाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि मई 2022 से बिहार में भी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन शुरू हो जायेगा।
प्लास्टिक बैग के कारोबार से जुड़े बड़े व्यापारियों का कहना है कि बिहार में प्रतिदिन लगभग 60 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक तैयार होता है। राज्य में करीब 20 बड़ी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में छोटी-छोटी सैकड़ों फैक्ट्रियां चलती हैं। ऐसे में प्रतिबंध लगाने के बाद सामान के दाम भी बढ़ सकते हैं। इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों की जेब ढीली होगी।