बिहार में बदल गया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम, जानिए किस तरह का हुआ है बदलाव

बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकार तरह तरह के नए नियों को लेकर आ रही है, इसी कड़ी में एक नया नियम ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के प्रक्रिया में जोड़ा गया है।

परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) के नए नियम के मुताबिक बिहार में जहां से लर्निंग लाइसेंस बनेगा, वहीं से स्‍थायी लाइसेंस भी निर्गत किया जाएगा। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग ने राज्‍य के सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी (District Transport Officer) को पत्र भेजा है।

नए नियमों को लागू कराने के साथ ही परिवहन विभाग ने सभी जिलों में पर्याप्‍त संख्‍या में चालक प्रशिक्षण संस्‍थान (Driving Training Centers) खोलने का निर्देश भी दिया गया है। इस बदलाव के कारण हजारों लोगों का लाइसेंस का आवेदन फंस सकता है। 

मालूम हो कि बिहार में लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कोई बाध्‍यता नहीं थी। किसी जिले से लर्निंग और किसी अन्‍य से स्‍थायी लाइसेंस बनवाया जा सकता था। वेबसाइट पर कहीं से लर्निंग और कहीं से स्‍थायी लाइसेंस बनवाने का ऑप्‍शन था। नतीजा यह होता था कि आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्‍ट अनिवार्य वाले जिले से लर्निंग लाइसेंस बनवाकर आवेदक दूसरे जिले में बिना टेस्‍ट दिए स्‍थायी लाइसेंस बनवा लेते हैं।

उन्‍हें वाहन चलाने का पूरा अनुभव नहीं हो पाता। आवश्‍यक जानकारी भी नहीं हो पाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब इसका आप्‍शन ही खत्‍म कर दिया गया है। अब जहां से लर्निंग लाइसेंस बनेगा, उसी जिले से स्‍थायी लाइसेंस भी बनवाना होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में निर्देश दिया गया है कि साफ्टवेयर में इस बाबत आवश्‍यक बदलाव कर लें।