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बिहार के बैंकों में लावारिस पड़े हैं 2500 करोड़ रूपए, अब नॉमिनी को ढूंढ रही सरकार

Rs 2500 crore lying unclaimed in the banks of Bihar

बिहार के बैंकों के खातों में सालों से करोड़ों रूपए लावारिश पड़े हुए हैं। पिछले कई वर्षों से इन खातों के द्वारा कोई लेन-देन नहीं किया गया है। बैंक अब निष्क्रिय खाताधारी या उनके नॉमिनी को खोजकर उन्हें इस राशि के बारे में जानकारी देगा।

इनमें से किसी का भी अता-पता नहीं मिलने पर अगले वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल, 2024 के बाद से इस राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए सभी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

बिहार के बैंकों में लगभग ढ़ाई हजार करोड़ की लावारिस राशि

दरअसल बिहार के बैंकों में धोखाधड़ी के खतरों को कम करने के लिए निष्क्रिय पड़े खातों में जमा राशि को अकाउंट होल्डर या उनके नॉमिनी के पास पहुंचाने की पहल शुरू कर दी गई है।

बिहार के बैंकों के निष्क्रिय खातों में लगभग ढ़ाई हजार करोड़ की लावारिस राशि जमा है। जिसमें करीब 275 करोड़ राज्य सरकार के विभिन्न खातों में पड़े हुए है। रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को भी इस संबंध में निर्देश जारी किया है।

उसके बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों को अपने-अपने बैंक खाते की जांच कर राशि का पता लगाने के लिए कहा है।

निष्क्रिय खाता क्या होता है?

ऐसे बैंक खाते जिनमें एक साल या ज्यादा समय से खाताधारी द्वारा कोई जमा- निकासी (ट्रांजैक्शन) नहीं की गई हो, तो बैंक वैसे अकाउंट को डारमेंट यानी निष्क्रिय घोषित कर देता है। ऐसे बैंक खातों में 10 साल कोई लेन-देन नहीं होने पर संचालन बंद कर दिया जाता है।

साइबर फ्रॉड की घटना बढ़ने के बाद रिजर्व बैंक ने निष्क्रिय खातों पर नजर रखने का निर्देश जारी किया है। निष्क्रिय खातों से निकासी के लिए खाताधारी को पहले केवाइसी करवाना होगा। उसके बाद उनका अकाउंट एक्टिव होगा। यदि किसी के नॉमिनी को राशि निकालनी है, तो उन्हें पूरा दस्तावेज देना होगा।

बिहार जैसे राज्य के लिए बेहद जरुरी रकम

बिहार जैसे विकासशील राज्य के लिए यह एक बड़ी रकम ही नहीं बल्कि बेहद जरुरी रकम भी है। 25 हजार करोड़ से बिहार जैसे राज्यों में कई चालू परियोजनाएं कम्प्लीट की सकती है।

यह रकम बिहार के चार विभागों को छोड़कर किसी अन्य विभाग के बजट से भी ज्यादा है। इतने पैसों से बिहार में एम्स जैसी दो संस्थाएं स्थापित हो सकती है। गंगा पर दो और पुल बनाया जा सकता है।

इसके अलावा एक से पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल में बेहतरीन आधारभूत संरचनाएं दी जा सकती हैं।

कैसे ले अपने निष्क्रिय खाते की जानकारी?

सबसे पहले यह जानकारी इक्कट्ठा करे कि आपका बैंक खाता निष्क्रिय खाते के रूप में दर्ज किया गया है या नहीं। इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

RBI के नियम के अनुसार, हर बैंक को अपने वेबसाइट पर अनक्लेम्ड रकम (Unclaimed Money) का ब्योरा देना होता है, जो कि इस तरह के खातों से आते हैं।

इन खातों से कैसे निकालें पैसे?

इन खातों से पैसे निकालने के लिए कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिससे आप क्लेम कर पाएंगे:

क्लेम फॉर्म भरें

  • अगर आपको अनक्लेम्ड रकम श्रेणी में अपना खाता दिख जाता है तो शाखा में जाकर क्लेम फॉर्म भरें। साथ ही KYC कराना भी जरूरी है।

नॉमिनी ऐसे करें आवेदन

  • अगर अनक्लेम्ड रकम वाला खाता आपके नाम पर नहीं है और आप बस इसके नॉमिनी हैं तो आपको क्लेम फॉर्म के साथ ही अपना पहचान प्रमाण और खाता धारक की मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

बैंक द्वारा जांच

  • इन सभी प्रक्रिया के बाद बैंक सारी चीजों का सत्यापन करती है और अगर सबकुछ सही पाया जाता है तो अकाउंट का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा।

संयुक्त खाता हो तो क्या करें?

  • ऐसा कोई खाता है जो दो लोगों के नाम पर है तो उसमें भी उपरोक्त प्रक्रिया ही अपनानी होगी। इसमें दोनों लोगों का हस्ताक्षर होना जरूरी है।
  • यहां भी केवाईसी जमा करनी होगी। इसमें पैन, आधार या कोई और पते का सबूत हो सकता है। हालांकि, पैन कार्ड कभी भी पते का सबूत नहीं होता है।

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