Indian Railway New Update: यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का नया नियम, अब बिना इजाजत बैठ भी नहीं सकेंगे आप

Indian Railway New Update: भारतीय रेल,एशिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क और एकल सराकारी स्वामित्व वाला वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
लेकिन कई बात रेलवे के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था की रेलवे द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है, जिसमें एसी और स्लीपर ट्रेनों में अब यात्री, रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ही सो सकेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन पर जुर्माना लगेगा।
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क्या है नया नियम
रेलवे ने एक नया नियम यह लागू किया है कि, अब रेलयात्री मिडिल बर्थ की सीट पर सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अपनी बर्थ खोलकर उसमें नहीं सो सकता है। अगर कोई यात्री ऐसा करता है तो उसे अन्य यात्री मना कर सकते हैं और अगर वह बातें नहीं सुनता तो उस पर रेलवे विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
ऐसा होने पर आप रेलवे के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रेलवे के द्वारा किए गए इस बदलाव का, यात्रियों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई यात्री बदले हुए इस नियम से बहुत खुश है तो कई हताश भी हैं।
इसके अलावा आपको बता दें कि मिडिल बर्थ वाली सीट को सुबह 6:00 बजे के बाद वापस बंद करना पड़ेगा। और यदि किसी यात्री द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर रेलवे सख्त कार्रवाई कर सकता है।
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क्यों किया गया यह बदलाव
अक्सर ट्रेन में सफर के दौरान हमने देखा है कि लोअर बर्थ पर देर रात तक यात्री बैठे रहते हैं और इससे मिडिल बर्थ वाले यात्री को उसके बर्थ पर सोने नहीं मिलता इसके साथ ही चलती ट्रेन में सुबह के समय लोग अपनी मिडिल बर्थ खोल कर सोने लगते हैं। जिससे लोअर बर्थ पर बैठने वालों यात्रियों को काफी परेशानी होती है।
यात्रियों के बार-बार शिकायत के बाद रेलवे द्वारा इस परेशानी को गंभीरता से लिया गया और यह नया नियम लागू किया जा रहा है अब मिडिल बर्थ के साथ लोअर बर्थ को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं।
नए नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें
- नए नियम के तहत मिडिल बर्थ के यात्रियों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही अपनी बर्थ खोलकर सोने की इजाजत होगी।
- लोअर बर्थ के यात्री को भी मिडिल बर्थ के यात्री की सहमति के बिना उसकी बर्थ पर नहीं बैठना होगा।
- अगर कोई यात्री नए नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर रेलवे जुर्माना लगा सकता है।