Pan Aadhar Link: पैन आधार नहीं हो पाया लिंक, अब पड़ गए बड़ी मुसीबत में,15 महत्वपूर्ण कार्यो से राह जाएंगे वंचित; देखे लिस्ट

Pan Aadhar Link

Pan Aadhar Link-पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। करोड़ों लोग इस डेटलाइन को चूक गए हैं और अब उनका पेन भी इनॉपरेटिव हो चुका है। पैन काम नहीं करने की वजह से ऐसे लोगों के एक दो नहीं अब 15 का अटक जाएंगे साथ में ऐसे लोगों को बड़ा झटका भी लगेगा।

नहीं कराया लिंक अब पड़ गए मुसीबत में..

इनमें से कई तो बेहद जरूरी है, इन्वेस्टमेंट से लेकर लोन और बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हुए कई काम बिना पैन के नहीं कर सकेंगे। दरअसल सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने पर इसीलिए जोर डाला था।

क्योंकि टैक्स के बढ़ते आधार के बाद सभी पर नजर रखने की जरूरत है यही कारण है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139 ए के तहत पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया।

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30 जुलाई थी आखिरी तिथि

डेडलाइन भी 30 जून रखी गई थी और जो लोग चूक गए उनका पेन एक जुलाई से इनॉपरेटिव हो गया है जिनका पेन इन ऑपरेटिव हो चुका है उनको 15 तरह का ट्रांजैक्शन को लेकर दिक्कत होगी तो चलिए आपको इस लेख के माध्यम से बताते हैं कि आखिर पैन आधार लिंक नहीं कराने वाले लोगों का कौन कौन सा काम अटक जाएगा।

यह 15 चीजों से रह जाएंगे वंचित- देखे लिस्ट

  • पहला काम एफडी और सामान्य बचत खाता को छोड़कर कोई भी और अकाउंट नहीं खोल सकेंगे
  • दूसरा किसी भी डिपॉजिट और सिक्योरिटी में डीमैट खाता नहीं खोल सकेंगे
  • तीसरा होटल या रेस्टोरेंट पर एक बार में ₹50000 से ज्यादा का बिल पेमेंट नहीं कर सकेंगे
  • चौथा विदेश यात्रा या फिर विदेशी मुद्रा में भी ₹50000 से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएंगे।
  • पांचवा अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे
  • छठा म्यूच्यूअल फंड के यूनिट खरीदनी है तो ₹50000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं होगा
  • सातवा किसी कंपनी का बांड या डिवेंचर खरीदने के लिए भी 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगा
  • आठवां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड भी ₹50000 से ज्यादा का नहीं खरीदा जा सकेगा

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  • नवा काम किसी भी बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव बैंक में भी 1 दिन में ₹50000 से ज्यादा नहीं जमा कर सकेंगे
  • 10वां काम बैंक ड्राफ्ट पर आर्डर या फिर चेक के लिए भी 1 दिन में ₹50000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे
  • 11वा बैंक एफडी के लिए एक बार में 50,000 से ज्यादा या साल भर में ₹500000 से ज्यादा निवेश बैंक एनबीएफसी को ऑपरेटिव बैंक अधिक किसी भी जगह से नहीं कराई जा सकेगी।
  • 12वा काम एक वृत्त वर्ष में कैश बैंक ड्राफ्ट या स्टे आर्डर के लिए ₹50000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते
  • 13वा जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में भी ₹50000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे
  • 14 वा किसी भी तरह के सिक्योरिटी को बेचने के लिए ₹100000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगा
  • 15 वा किसी अन लिस्टेड कंपनी के शेयर या बेचने के लिए भी ₹100000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगा