रेलवे स्टेशन या चलती ट्रेन में रील्स बनाना पड़ेगा महंगा, फॉलोवर्स की जगह बढ़ जाएगी मुश्किलें, जान लीजिए क्या है नियम

सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में कई लोग आजकल कुछ भी कर गुजर रहे है। इंस्टाग्राम रील्स (Instagram Reels) और शॉर्ट वीडियो बनाने का तो ट्रेंड चल पड़ा है। कोई भी, कभी भी और कहीं भी रील्स बनाना शुरू कर देता है।
कई लोग रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म पर भी कभी डांस तो कभी रेल यात्रियों से प्रैंक करते हैं। कई बार इस चक्कर में कईयों की जान तक चली जाती है। अब इसपर लगाम लगाने की तैयारी हो चुकी है। आईये जानते है क्या कहता है रेलवे के नियम और कानून और ऐसा करने पर क्या सजा मिल सकती है?
रेलवे स्टेशन या चलती ट्रेन में रील्स बनाना पड़ेगा महंगा
अक्सर कुछ यूट्यूबर और युवा मोबाइल और वीडियो कैमरे से रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाते दिख जाते हैं। पब्लिक प्लेस के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और हवाई अड्डों पर भी इनकी इस हरकत की वजह से लोग असहज हो जाते हैं।

ये युवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और चलती ट्रेनों में भी वीडियो शूट करने लगते हैं। ऐसे में अन्य यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन अब भारतीय रेलवे इन हरकतों पर लगाम कसने की तैयारी में है।
क्या कहता है रेलवे का नियम?
अब रेलवे स्टेशन एरिया में ऐसे वीडियो और रील्स बनाने पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) शिकंजा कसेगा। आरपीएफ की टीम लगातार इस तरह का काम करने वालों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी चलाती है, बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं।
सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) व इंस्टाग्राम (Instagram) आदि के लिए युवा अलग-अलग तरह से रील्स और वीडियो बनाते हैं। फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वे किसी भी हद तक चले जाते है।

एक आरपीएफ पदाधिकारी के अनुसार इस तरह का काम रेलवे एक्ट में अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में इस तरह का फोटो-वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा यदि इस कारण से किसी रेल यात्री की जान जोखिम में होती है तो उन्हें भी जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।
रील्स ओर शॉर्ट वीडियो के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई
आरपीएफ पदाधिकारी के अनुसार मालदा डिवीजन के कई रेल ट्रैकों पर चलती ट्रेन में भी वीडियो बनाते हुए हादसे हो चुके हैं। इसमें एक यूट्यूबर की जान भी गई है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म एरिया में भी कई बार ट्रेनों के आने के समय वीडियो शूट करते समय दुर्घटना हुई है।
जिसको लेकर मुख्यालय स्तर से लोगों के बीच कई बार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। कुछ ऐसे रील्स ओर शॉर्ट वीडियो बनाने वालों के विरुद्ध आरपीएफ ने जुर्माने की कार्रवाई की, लेकिन लगातार इस तरह के वीडियो भागलपुर समेत अन्य स्टेशनों के अब भी जारी हो रहे हैं।
इस बाबत आरपीएफ इंस्पेक्टर रणधीर कुमार ने बताया कि वीडियो के चक्कर में लोगों की जान पर बन आती है। इस तरह का काम करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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