बिहार पंचायत चुनाव नामांकन के लिए जरूरी है ये दस्तावेज! नामांकन से पहले कर ले तैयारी

बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, 11 चरणों में चुनाव को संपन्न कराया जायेगा जिसमें पहले चरण में मात्र 10 जिलों के 12 ब्लॉक में चुनाव कराया जायेगा। पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उम्मीदवार को कई आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करने होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र के साथ ही कई जरूरी कागजात जमा करने का निर्देश दिया है।
निर्देशन पत्र प्रपत्र -6, शपथ पत्र, अनुसूची- 1 (बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136 के संबंध में), अनुसूची -2 (मतदाता सूची में अभ्यर्थी व प्रस्ताव के नाम दर्ज होने से संबंधित घोषणा ), अनुसूची -3 (शपथ पत्र व एनेक्सन में दी जानेवाली सूचनाओं का प्रपत्र), अनुसूची-3 क (अपराध, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता के संबंध में), अनुसूची-3 ख (अभ्यर्थी का बायोडाट ) देना है।
पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फीस
मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए एक-एक हजार रूपये की फीस जमा करनी होगी। जिला परिषद पद के लिए दो हजार रूपया देना होगा। ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रूपया शुल्क लगेगा। महिला, अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए पांच सौ रूपया, जिला परिषद के लिए एक हजार रूपया तथा ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 125 रूपया शुल्क के रूप में देना होगा।
यहां जमा होगा नामांकन
अभ्यर्थी को नामांकन पत्र दाखिल करने के समय नियम 40 के अनुसार नामांकन शुल्क देना होगा। नामांकन शुल्क की निर्धारित राशि को कोषागार चालान या नगद राशि जमा कर नाजिर रसीद लगाना होगा। जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र अनुमंडल कार्यालय में दाखिल किया जाएगा। वहीं ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सदस्य व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रखंड कार्यालय में दाखिल किया जाएगा।