ट्रेन में कितनी शराब ले जा सकते है, कानून तोड़ने पर क्या है सजा; जानिए क्या कहता है रेलवे का नियम?

Carry Liquor in train: भारतीय रेलवे में प्रतिदिन करोड़ों लोग सफर करते है। यात्री अपने साथ एक तय मात्रा में लगेज ( सामान ) ले जा सकते है। रेलवे वैसे तो यात्रियों को लगभग सभी सामान अपने साथ लेकर चलने की अनुमति देता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो ट्रेन में लेकर जाना प्रतिबंधित है।
इन प्रतिबंधित सामान मे ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल , डीजल, केरोसिन और सिलेंडर जैसी वस्तुएं साथ ले जाना वर्जित है। कई यात्री अपने साथ शराब भी लेकर चलते है ऐसे में मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि क्या शराब लेकर ट्रेन में सफर कर सकते है। यदि हां तो कितनी मात्रा में शराब लेकर ट्रेन में सफर किया जा सकता है।
ट्रेन में कितनी शराब साथ लेकर जा सकते है
दोस्तो आपको यह बता दे कि रेलवे में शराब ले जाने को लेकर बहुत सख्त कानून है। दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) दीपक कुमार बताते है कि ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करना जुर्म है।
आप ट्रेन में शराब लेकर यात्रा नही कर सकते। यदि आप ऐसा करते पाए जाते है तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
क्या है सजा का प्रावधान
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में वर्जित चीजे लेकर यात्रा करता पाया जाता है तो उस पर 500 रूपये अर्थदंड तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा लाए गए उस वर्जित सामग्री से किसी तरह की दुर्घटना या किसी प्रकार का नुकसान होने पर उसका पूर्ण खर्च दोषी व्यक्ति द्वारा वहन कराया जाता है।
बहुत से राज्यों में नहीं है अनुमति
यदि आप ट्रेन में शराब देकर सफर कर रहे है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप सतर्क नहीं है तो आप ट्रेन चेकिंग में फंस सकते है और आप चेकिंग बच भी जाते है तो भी आप बहुत से राज्यों में मुसीबत में पड़ सकते है।
इन स्टेट को ड्राई स्टेट कहा जाता है। जिन स्टेटों में शराब पूरी तरह से बंद है। जिसमे से बिहार और गुजरात इन दो राज्यों में आप यदि ट्रेन में शराब लेकर पकडे गए तो आपको सजा भी हो सकती है।
खुली बोतल होने पर कार्रवाई
ट्रेन में सफर करते समय यदि किसी व्यक्ति के पास शराब की खुली बोतल मिली तो आरपीएफ आपके ऊपर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में भी जुर्माना लगाती है।
इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति शराब को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते वक्त पकड़े जाते है तो उसके ऊपर शराब की टैक्स चोरी का मामला दर्ज हो सकता है। और उसको जीआरपी को सौपा जायेगा और उसके खिलाफ उचित कार्यवाही होंगी।
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