जानिए बिहार लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा…….. पूरी गाइडलाइन हिंदी में

राज्य में बढ़ते कोरोना का मामले और मौत के आकड़े के बीच राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि इस निर्देशिका के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान कौन सी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। इस दौरान क्या-क्या खुला रहेगा और क्या पूरी तरह बंद रहेगा।
जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा
1. राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे. जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी
2. स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़ी चीज़े जैसे की अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी
3. दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे हालाँकि बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी
4. जरूरी सेवाओं की दुकानें जैसे की किराना यानी खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी
5. सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. अगर आप किसी भी तरह के आवश्यक काम से निकलते है तो उसके लिए उन्हें वाजिब कारण का सबूत अपने पास रखना होगा
6. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
7. हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसमें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे.
8. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये.
9. आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी.
10. जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी.
11. अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी.
12. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी.
13. रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खोली जा सकती है
14. सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
15. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे.
16. सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा.
17. शादी-ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा. शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी. किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे.
18. अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे