बिहार वासियों के लिए अछि खबर, ऊगा सकते है असम के पॉपुलर चाय, 50% सब्सिडी देगी सरकार

हर जुबान पर असम के गुवाहाटी दार्जिलिंग और जम्मू कश्मीर की चाय का चस्का आज पूरी दुनिया मैं काफी पॉपुलर है। वैसे तो भारत में चाय के शौकीन है ही, साथी साथ ज्यादातर देशों में भारतीय चाय का ही नियार्थ (INDIAN TEA EXPORT) भी किया जा रहा है। चाय की इतनी बढ़ती मांग को देखते हुए अब बिहार में चाय की खेती का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है।

आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज में चाय के बागान 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिन्हें राज्य सरकार से ‘बिहार की चाय’ का लेबल भी मिल चुका है। इसके बाद किशनगंज में उगाई जाने वाली चाय को आज दुनिया भर में पहचान मिल रही है।

इसी तरह बिहार में चाय की खेती के विस्तार के लिए बिहार सरकार ने भी राज्य के किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी है। इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई है, इससे पहले चाय की खेती के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है।

अगर आप किसान है तो आपको भी मिल सकता है सब्सिडी

बिहार में चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘विशेष बागवानी फसल योजना’ चलाई जा रही है, जिसके तहत 150 हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती करने वाले नए किसानों और विस्तार करने वाले पुराने किसानों को 50 प्रतिशत वित्तीय सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

आपको बता दूं कि बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्हें किसानों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है, जिन्होंने जुलाई से अगस्त यानी खरीफ सीजन मैं चाय के पौधों की रोपाई की थी। ऐसे किसान राज्य सरकार की सब्सिडी योजना के हकदार होंगे। इन किसानों के बैंक खाते में आर्थिक अनुदान की रकम ट्रांसफर की जाएगी।

बागवानी फसल विशेष योजना के तहत बिहार सरकार ने चाय की खेती के लिए सभी वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की पेशकश की है.

इस योजना के तहत चाय की खेती के लिए 4 लाख 94 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत निर्धारित की गई है।

इस तरह यूनिट लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, यानी अधिकतम 2 लाख 47 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर।

बता दें कि चाय की खेती की सब्सिडी की राशि 75:25 के अनुपात में दो किश्त देकर लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

ऐसे करे आवेदन

अगर आपको भी चाय की खेती पर आर्थिक अनुदान का लाभ लेना है तो वह https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा। और यह सरकार द्वारा विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत इस लाभ को दिया जा रहा है।

इस पहली प्रक्रिया के बाद आप बिहार बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सहायक निदेशक बागवानी या निकटतम जिले के प्रखंड बागवानी कार्यालय (बिहार बागवानी विभाग) से भी संपर्क कर लाभ उठा सकते हैं।

Good news for Bihar residents, can grow popular tea of Assam, 50% subsidy will be given by the government