बिहार के 4 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी! चाय की खेती पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी, ऐसे उठाए योजना का लाभ
Tea Cultivation In Bihar: बिहार सरकार किसानों के लिए समय-समय पर योजनाएँ लाते रहती है जिससे किसानों को फसल उगाने में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ऐसे ही आज हम बात करेंगे चाय की खेती पर मिलने वाली सब्सिडी पर। बिहार सरकार चाय की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत सब्सिडी दे रही है।
वैसे तो चाय की खेती का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ियों में चाय के बागान या दार्जलिंग का ख्याल आ सकता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होंगी कि बिहार में भी चाय की खेती को जोर शोरो से बढ़ावा दिया जा रहा है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बिहार राज्य के चार जिलों में चाय की खेती किसान बड़े स्तर पर कर रहे है जिनमे अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले शामिल है। बिहार चाय के उत्पादन में पांचवे स्थान पर आता है।
बिहार के किसानों को सब्सिडी
कृषि विभाग के अनुसार, बिहार सरकार उद्यानिकी फसल योजना के तहत चाय उत्पादन करने वाले किसानों को चायपत्ती के ढुलाई पर 50% तक की सब्सिडी देती है। जिससे किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
राज्य सरकार ने चाय की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लागत को 4,94,000 रुपये तय किया गया है, और इसी के हिसाब से वह 50 परसेंट सब्सिडी पर 2,47,000 मिलेगा। और यह राशि बिहार सरकार दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में प्रदान करेगी।
ऐसे उठाएं योजना का लाभ
अगर आप भी चाय की खेती के लिए राज्य सरकार के इस विशेष योजना का लाभ उठाना चाहते है तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे-
- सबसे पहले उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/जाकर इस योजना की आवश्यक जानकारी ले।
- वेबसाइट पर, योजना के लाभ और शर्तों के साथ विस्तृत जानकारी होगी। आपको यह समझना होगा कि योजना किस प्रकार से काम करती है और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे, जैसे कि किसान का पहचान प्रमाण पत्र, जमीन के संपत्ति के प्रमाण पत्र, और बैंक खाता आदि,।
- यदि आपको किसी चरण में समस्या आती है, तो आप अपने जिले के सहायक निदेशक, उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको सहायता प्रदान करेंगे और आपके सभी सवालों का उत्तर देंगे।
- यदि आपका पहले से ही डीबीटी रजिस्ट्रेशन है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है और योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।
इस तरह, चाय की खेती करने वाले किसान बिहार सरकार की योजना के लाभ का उचित तरीके से उठा सकते हैं और अपने कृषि उत्पादन को सुधार सकते हैं।
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