बिहार से गुजरने वाली गाड़ियां अब नहीं होंगी लेट, ECR ने शुरू किया स्पेशल ऑपरेशन ‘समय पालन’
भारत में रेलवे हर व्यक्ति की लाइफलाइन है, प्रतिदिन देश में करोड़ों लोग रेलवे से एक दूसरे जगहों तक का सफर करते है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक है लेकिन कई बार पैसेंजर्स को ट्रेनों के लेट होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
भारत में ट्रेनों का लेट होना काफी आम बात सी बन गई है, इसी को देखते हुए बिहार में अब ट्रेन अपने सही वक्त तक गंतव्य तक पहुंचे इसके लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के बाद बिहार के ट्रेनों में होने वाली देरी को दूर किया जा सकेगा।
गौरतलब हो कि ट्रेन के लेट होने की वजहों में से एक बड़ी वजह है चेन पुलिंग। जी हाँ वेवजह ट्रेनों में यात्रा करते वक्त लोग चेन पुलिंग करते है जिससे ट्रेनों को अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में देरी होती है। इन मामलों पर लगाम लगाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) ने बिना किसी कारण चेन पुलिंग कर रेल गाड़ियों को जहां-तहां रोकने वालों के खिलाफ अभियान शुरू की है।
पूर्व मध्य रेलवे चला रहा है विशेष अभियान
पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बिरेंद्र कुमार ने बुधवार को बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ‘समय पालन’ के तहत ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिससे ट्रेनें अनावश्यक रूप से विलंब ना हो। इस अभियान के दौरान अब तक पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेलखंडों में बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने के आरोप में 188 लोगों को हिरासत में लिया गया गया है।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन ‘समय पालन’ के तहत इन 7 दिनों में सर्वाधिक 75 लोग दानापुर मंडल में पकड़े गये जबकि समस्तीपुर मंडल में 42, सोनपुर मंडल में 38, पं. दीन दयाल उपाध्याय मंडल में 20 तथा धनबाद मंडल में 13 लोगों को हिरासत में लिया गया।
जानिए कब कर सकते है चेन पुलिंग
जब आप रेल में सफर करते है कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको सही मायने में चेन पुलिंग की जरूरत पड़ती है, ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किन स्थतियों में आप चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक सकते है।
- अगर चलती ट्रेन में आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन पुलिंग की जा सकती है
- यदि यात्रा के दौरान आपके साथ कोई बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति है और उसे ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत हो रही है और गाड़ी चल जाए तो ऐसी स्थिति में भी अलार्म चेन खींचा जा सकता है
- अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है और वह स्टेशन पर छूट जाता है और ट्रेन चल देती है तो ऐसी स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है
- अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में भी अलार्म चेन खींचा जा सकता है
- ट्रेन में यात्रा के बीच यदि चोरी या डकैती होती है तो इस स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है.
चेन पुलिंग पर मिल सकती है सजा
अगर कोई भी पैसेंजर बिना किसी ठोस कारण के बेवजह चेन खींचता है या इस सुविधा का दुरुपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ट्रेन में चेन पुलिंग की वजह से कई समस्या आती है, चेन खींचने की वजह से वो ट्रेन तो लेट होती ही है, इसके साथ उस ट्रैक पर पीछे से आ रही बाकी सभी ट्रेनें भी देर हो जाती हैं।
अगर आप बेवजह ट्रेन में अलार्म चेन पुलिंग करते है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाई हो सकती है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत, बिना उचित कारण ट्रेन के अलार्म चेन को खींचने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल तक की जेल या दोनों हो सकती है।

