खुशखबरी: बिहार के किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे 4500 नलकूप, ऐसे करे आवेदन

हमारे देश में सिंचाई एक बहु बड़ी समस्या है। सिंचाई की कमी होने की वजह से फसलों का उत्पादन काम होता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नलकूप एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने किसानों को 4500 नलकूप देने का फैसला किया है।
ट्यूबवेल के सहारे सिंचाई का संकट होगा दूर
आपको ज्ञात होगा की हर साल बिहार के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। वहीं, कई जिलों में भयंकर सूखा पड़ता है। इन दोनों स्थितियों में किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुँचता है। ऐसे में ट्यूबवेल के सहारे किसान सिंचाई की समस्या को निपटा सकते हैं।
नलकूप पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी
बिहार सरकार के सात निश्चय-2 योजना के तहत ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने वाले कम से कम 5 किसानों के समूह द्वारा न्यूनतम ढाई हेक्टेयर में खेती के लिए बड़े और सीमांत किसानों को जल स्त्रोत के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी (210 फीट गहराई तक) पर सामूहिक नलकूप की व्यवस्था की गई है।
ड्रिप सिंचाई तकनीक पर मिलेगी 90% सब्सिडी
सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई तकनीक, मिनी और माइक्रो स्पिंकलर के अतिरिक्त पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को बिहार सरकार प्रेरित कर रही है। इस सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को अतिरिक्त टॉप-अप राशि के जरिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

किसानों को केवल इतना करना होगा भुगतान
इस योजना के माध्यम से सरकार बिहार के जरूरतमंद किसानों को बोरिंग कराने के लिए 80% तक की सब्सिडी दे रही है। किसान समूह सिर्फ 20% की लागत राशि का भुगतान करके बोरिंग लगा सकते हैं।
उदाहरण के लिए अगर बोरिंग कराने में 50,000 रुपये का खर्चा आता है तो इसमें 40,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे बाकी के 10,000 रुपये किसान समूह को देने होंगे। अगर 10 किसानों का समूह एक बोरिंग करवाता है तो उनमें से प्रत्येक को मात्र 1000-1000 रुपये ही खर्च करने होंगे।
किसानों को ये लाभ 24 मार्च 2024 तक दिए जाएंगे। इसके लिए किसानों को बिहार बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
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सामुदायिक नलकूप योजना के लिए आवेदन एवं शर्तें
राज्य सरकार किसानों को मार्च- 2024 तक अनुदान पर देगी 4,500 व्यक्तिगत नलकूप। @KumarSarvjeet6 @saravanakr_n @dralokghosh @HorticultureBih @IPRD_Bihar pic.twitter.com/RN5jerdgCJ
— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) May 27, 2023
- लघु एवं सीमांत वर्ग के सभी कृषकों के द्वारा सामूहिक नलकूप योजना में आवेदन करने हेतु DBT में पंजीकृत एवं MI में आवेदित होना अनिवार्य है।
- सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर) में आवेदित कृषक का कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत ही कृषक अंश की राशि BHDS के बैंक खाता में जमा करना तदोपरांत् सामूहिक नलकूप योजना अंतर्गत आवेदन करना होगा।
- सामूहिक नलकूप योजनांतर्गत 20 प्रतिशत कृषक अंश की राशि आवेदक को BHDS के बैंक खाता संख्या-919010095611598, IFSC Code: UTIB0000387 में करना अनिवार्य होगा।
- सामूहिक नलकूप योजना का लाभ लेने वाले समूह के सभी कृषकों के पास कम से कम 0.5 एकड़ का रकवा होना अनिवार्य होगा।
- सभी कृषक के पास जमीन के साक्ष्य हेतु LPC अथवा ऑनलाइन/ऑफलाइन जमीन का रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- सामूहिक नलकूप अधिष्ठापन स्थल पर विद्युत स्रोत का होना अनिवार्य होगा।
- विद्युत बिल का भुगतान समूह के द्वारा स्वयं किया जाएगा।
- सामूहिक नलकूप का लाभ लेने वाले समूह को कम से कम 7 वर्षो तक सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- नियमानुसार अनुदान का भुगतान संबंधित कंपनी/कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा।