एयरपोर्ट के आसपास घर बना रहे है तो जान लीजिए यह जरूरी नियम, नहीं तो हो सकती है कार्यवाही!

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 Airport Updates : हमारे देश में बहुत तेजी से विकसित हो रहे हवाई अड्डों और उड़ान सेवाओं के चलते, लोगों के मन में हवाई अड्डे के आसपास अपना आशियाना बनाने का सपना देखना आम बात सी हो गई है। अगर आप भी अपना घर एयरपोर्ट के पास बनाने का सोच रहे है तो इन जरुरी बातो का जरूर ध्यान रखना होंगा।

आपको बता दे कि हवाई जहाजों की ऊंची उड़ान और लैंडिंग के कारण, एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दायरे में मकान बनाने के लिए एनओसी (No Objection Certificate) लेना अनिवार्य होता है। इस लेख में, हम आपको एनओसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

क्या होता है NOC?

NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट), भारतीय निर्माण अधिकारियों द्वारा एक विशेष दायरे में उच्च निर्माण योजनाओं के लिए प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की अनुमति होती है।

इस दायरे में हवाई अड्डों, उड़ान चलाने वाले जहाजों और वायुसेना के उपयोग के बारे में होता है। यदि आपकी जमीन एयरपोर्ट के पास है, और आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, तो आपको एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

क्यों जरुरी है NOC?

एयरपोर्ट अथॉरिटी का मानना है कि हवाई अड्डे के पास जो भी बड़ी बड़ी इमारत होती है वह हवाईजहाजों के लिए खतरनाक होती है क्योकि यह हवाई जहाजों के लैंडिंग और उड़ान के लिए अवरोध पैदा कर सकती हैं। इसलिए, आप एयरपोर्ट के पास जमीन पर बिना किसी की परमिशन के ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते हो।

यदि आप एयरपोर्ट के आसपास मकान चाहते हो तो सबसे पहले आपको विभाग से नक्शा पास करवाना होगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी प्राप्त करना होगा। एनओसी के बिना, आपको कोई भी निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं मिलती है।

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एनओसी के लिए आवेदन कैसे करें?

1. वेबसाइट पर लॉग इन करें

सबसे पहले आपको भारतीय विमान-स्थल प्राधिकरण (एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर एनओसी के लिए आवेदन करना होंगा।

2. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

आवेदन करते समय, आपको अपने निर्माण कार्य के संबंध में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें आपको निर्माण योजना, अनुमानित खर्च, कार्य समाप्ति, और स्ट्रक्चर आदि सभी की जानकारी देनी होंगी। आवेदन पूरा होने के बाद, आपकी योजना को वेरिफिकेशन  के लिए भेजा जाएगा।

3. एनओसी की प्राप्त करे

आपके प्रोजेक्ट को वेरफिकेशन करने के बाद, यदि जरुरत होती है, तो आपको एनओसी प्राप्त करने की परमिशन दे दी जाएगी। इसे प्राप्त करने के लिए आपको एनओसी के लिए दस्तावेज अपलोड करना होगा।

इतनी किलोमीटर की दूरी पर करे आवेदन

गया एयरपोर्ट के निदेशक बंगजीत शाहा ने यह जानकारी दी है, एयरपोर्ट के लगभग 10 किलोमीटर के अंदर आने वाले कोई भी इमारत का काम करने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होंगा।

उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया आपके डाक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपको एनओसी देंगी। और है इस बात का जरूर ध्यान दे आप बिना परमिशन के एयरपोर्ट के पास कोई भी निर्माण काम शुरू नहीं कर सकते है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।

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