Bihar Taecher Bharti: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1.70 लाख शिक्षक भर्ती में B.Ed वालों का क्या होगा? BPSC ने किया साफ

bpsc chairman tweet on supreme court bed decision

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने का फैसला दिया था। जिसके बाद से बिहार में 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी योग्यता को लेकर उलझन में हैं।

अब इस मामले के ऊपर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने अभ्यर्थियों के बीच बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जारी संशय पर बाते कही है।

बीएड डिग्री वाले नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक

What will happen to B.Ed candidates after the decision of the Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद B.Ed वालों का क्या होगा?

दरअसल बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के मामले में आए दिन कोई न कोई नई अड़चन पैदा हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए कहा था कि – “बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी।

इस फैसले के बाद से बिहार के बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थी काफी उलझन में हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट कर यह कहा था कि राज्य में 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती रोकने की कोई योजना नहीं है। अब इस विषय पर उन्होंने सोमवार को एक नया ट्वीट किया है।

बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने किया ट्वीट

बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को किए ट्वीट में कहा कि – “शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को समय पर कराना और कुछ उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना दो अलग-अलग बातें हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते दिए गए फैसले का असर शिक्षकों की भर्ती पर नहीं पड़ेगा।

लेकिन अभ्यर्थियों की अयोग्यता के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनपर असर पड़ेगा या नहीं। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हितों का आकलन करने में यथार्थवादी होना चाहिए। वास्तविकता में रहकर ही अभ्यर्थियों को अनुमान लगाना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों पर दिया था फैसला

आपको बता दें कि शुक्रवार को सर्वोच्य न्यायालय ने कहा था कि – “बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी।” न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया था।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती परीक्षा कुछ दिनों में होने वाली है। इनमें प्राइमरी टीचर के लगभग 80000 पद हैं। अब कोर्ट के आए इस फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षक उम्मीदवारों में काफी कन्फ्यूजन है।

तय समय पर होगी परीक्षा

इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) chairman अतुल प्रसाद ने कहा था कि – “बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा अपने तय समय पर 24 अगस्त से 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएगी। प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्री होल्डर्स को अयोग्य ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से उम्मीदवारों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।”

अतुल प्रसाद जी ने बताया कि अब तक, प्राइमरी शिक्षकों के लिए परीक्षा रोकने का कोई कारण नहीं है। इस मामले पर सरकार को नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और हमें अभी तक इस मामले में कोई संदेश नहीं मिला है, जिसका मतलब यह है कि परीक्षा अभी जारी है।

क्या बोले शिक्षक अभ्यर्थी?

बीएड पास अनामिका, चंचला ने बताया कि 2018 में एनसीटीइ ने बीएड को प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाने के योग्य माना था, इसके बाद ही उन्होंने बीएड का कोर्स किया, अब उनकी डिग्री प्राथमिक में पढ़ाने के योग्य नहीं होने की बात कही जा रही है, ऐसे में वे परेशान हैं।

वहीं, डीएलएड अभ्यर्थी संघ के आशुतोष कुमार कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सही है। इसमें राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. नहीं तो एग्जाम के बाद परेशानी बढ़ जायेगी।

कब है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा?

  • तिथि: प्रथम पाली (10 से 12 बजे) – द्वितीय पाली (3.30 से 5.30 बजे)
  • 24 अगस्त: सामान्य अध्ययन (वर्ग 1 से 5 तक के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) – सामान्य अध्ययन (वर्ग 1से 5 तक के महिला अभ्यर्थियों के लिए)
  • 25 अगस्त: भाषा क्वालीफाईंग (सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) – भाषा क्वालीफाईंग (सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए)
  • 26 अगस्त: सामान्य अध्ययन एवं विषय (वर्ग 9 से 10 अभ्यर्थियों के लिए) – सामान्य अध्ययन एवं विषय (वर्ग 11 से 12 अभ्यर्थियों के लिए)

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