Bihar Water User Charge Policy: बिहार में अब पानी पर भी लगेगा टैक्स, जानिए किसे कितना भरना पड़ेगा पैसा?

Bihar Water User Charge Policy: पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब एक और झटका लगने जा रहा है। बिहार में नितीश सरकार जल्द ही पानी पर भी टैक्स लगाने की तैयारी में है। राजधानी पटना के साथ-साथ अब राज्यभर के लोगों को पानी के उपयोग के बदले शुल्क देना होगा, जिसे वाटर चार्ज के तौर पर वसूला जाएगा।
वॉटर टैक्स की वसूली पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 के तहत की जाएगी। बिहार में फिलहाल के लिए पानी फ्री है, लेकिन अब सरकारी पेयजल का कनेक्शन लेने वालों को इसका भुगतान करना करना होगा। आईये जानते है किसे कितना पैसा भरना पड़ेगा?
किसको देना होगा वाटर टैक्स?
दरअसल पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 लाख 88 हजार मकान मालिकों से होल्डिंग टैक्स के साथ अब हर महीने 40 से लेकर 150 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा।
लोगों से होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़कर सालाना तौर पर वाटर चार्ज भी लिया जाएगा। ख़ास बात यह है कि शहर में रहने वाले लोग चाहे जिस स्रोत से जल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, तो उन्हें वाटर टैक्स भी देना होगा।
पांच श्रेणी में लागू होगा वाटर टैक्स
सभी नगर निकायों में लगने वाले टैक्स को पांच कैटेगिरी में बांटा गया है। पहली श्रेणी में घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी, दूसरी श्रेणी में छोटे और बड़े औद्योगिक यूनिट, तीसरी श्रेणी में होटल, रेस्टोरेंट, सर्विस स्टेशन जैसे प्रतिष्ठान।
चौथी श्रेणी में सरकारी संगठन और पांचवी श्रेणी में गैर सरकारी संगठन जैसे प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और नर्सिंग होम आदि को रखा गया है।
किसे कितना लगेगा वाटर टैक्स?
बिहार में वॉटर टैक्स इन 5 श्रेणियों में वसूल किया जाएगा:

घरेलू उपभोक्ता
होल्डिंग टैक्स | वाटर चार्ज की निर्धारित राशि |
0 से 1000 रु. | 480 रु. प्रति वर्ष या 40 रु. प्रति माह |
1001 रु. से 2000 रु. | 780 रु. प्रति वर्ष या 65 रु. प्रति माह |
2001 से 3000 रु. | 1440 रु. प्रति वर्ष या 120 रु. प्रति माह |
3001 रु. व अधिक | 1800 रु. प्रति वर्ष या 150 रु. प्रति माह |
व्यावसायिक प्रतिष्ठान
प्रॉपर्टी टैक्स | वाटर मीटर के आधार पर वाटर चार्ज |
0-1000 रु. | 2400 रु. फिक्स चार्ज व 7.50रु / केएल |
1001-2000 रु. | 4200 रु. फिक्स चार्ज प्लस 9.50 रु./ केएल |
2001-3000रु. | 6000 रु. फिक्स चार्ज प्लस 12 रु./ केएल |
3001 व अधिक | 12000 रु. फिक्स चार्ज प्लस 14.50 रु. केएल |
सरकारी संस्थान
प्रॉपर्टी टैक्स | निर्धारित राशि वाटर मीटर के आधार पर |
0-1000 रु. | 2400 रु. फिक्स चार्ज व 2.50 रु. केएल |
1001-2000 रु. | 4200 रु. फिक्स चार्ज प्लस 3.50 रु./ केएल |
2001-3000रु. | 6000 रु. फिक्स चार्ज प्लस 5 रु./ केएल |
3001 व अधिक | 12000 रु. फिक्स चार्ज प्लस 6 रु./ केएल |
गैरसरकारी संस्थान
प्रॉपर्टी टैक्स | वाटर मीटर के आधार पर तय शुल्क |
0-1000 रु. | 2400 रु. फिक्स चार्ज व 5 रु. प्रति केएल |
1001-2000 रु. | 4200 रु. फिक्स चार्ज प्लस 5 रु./ केएल |
2001-3000रु. | 6000 रु. फिक्स चार्ज प्लस 9.50 रु./ केएल |
3001 व अधिक | 12000 रु. फिक्स चार्ज प्लस 12 रु./ केएल |
छोटी औद्योगिक इकाई
स्मॉल स्केल यूनिट | फिक्स चार्ज 6000 रु. |
50 केएल / माह तक खपत होने पर | यूजर चार्ज 12 रु./ केएल |
51 केएल से 75 केएल तक खपत पर | यूजर चार्ज 18 रु./ केएल |
75 केएल से अधिक खपत होने पर | यूजर चार्ज 24 रु./ केएल |
बड़ी औद्योगिक इकाई
बड़ी यूनिट | फिक्स चार्ज 12000 रु. |
100 केएल प्रति माह से अधिक खपत पर | यूजर चार्ज 18 रु./ केएल |
100 से 150 केएल प्रति माह खपत पर | यूजर चार्ज 24 रु./ केएल |
150 केएल प्रति माह से अधिक पर | यूजर चार्ज 36 रु./ केएल |
नोट: औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत कर्मियों के लिए पेयजल भी मीटर के आधार पर 2400 रु. फिक्स और 7.50 रु/ केएल के दर से लिया जाएगा।
सम्पूर्ण बिहार में लागू होगा पेयजल उपयोग शुल्क नीति
नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश में लोगों को भुगतान के प्रोसेस के बारे में भी जानकारी दी गई है। घरेलू के साथ सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने होल्डिंग व प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही वाटर चार्ज भी देना होगा। नगर विकास विभाग पेयजल उपयोग शुल्क नीति-2021 को जल्द ही सम्पूर्ण बिहार में लागू करेगा।
नगर विकास विभाग ने पटना नगर निगम के साथ साथ बिहार के सभी नगर निकायों को इस संबंध में संकल्प पत्र भेज दिया है। ज्ञात हो कि विभाग द्वारा जारी निर्देश व संकल्प के अनुसार मुजफ्फरपुर नगर निगम ने पिछले साल ही शहर में वाटर चार्ज पॉलिसी लागू कर दिया है।
लेकिन अन्य शहरी निकायों में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। फिलहाल के लिए पटना में अगले महीने से इसे लागू कर दिया जाएगा।
भुगतान नहीं करने पर कटेगा कनेक्शन
यदि पेयजल उपयोग शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि से एक वर्ष तक नहीं किया जाता है, तो उनका जल कनेक्शन काट दिया जाएगा।
इसके साथ ही दोबारा कनेक्शन जोड़ने में लगने वाली राशि उपयोगकर्ता व प्रतिष्ठान से ही वसूली जाएगी, जो कम से कम 1 हजार रुपए होगा। देय तिथि के बाद पेयजल उपयोग शुल्क का भुगतान करने पर प्रति माह 1 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि भी वसूली जाएगी।
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