बिहार में राशन बांटने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, PDS दुकानों पर अब नए तरीके से होगा सत्यापन

पुरे देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली की राशन दुकानों से अनाज बांटने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए PDS दुकानदार लंबे समय से मांग कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीन पर लाभुकों से अंगूठे के निशान नहीं लिए जाएंगे बल्कि उनके आंख स्कैन कर अनाज दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है।
विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि हर लाभुक को अनाज योजना का लाभ सुनिश्चित करना जिला आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी साथ ही अगर दुकानदार द्वारा अनाज नहीं दिए जाने पर शिकायत होती है तो संबंधित एसडीओ इस मामले में एक्शन लेंगे। विभागीय आदेश के मुताबिक आंख स्कैन से बिना संपर्क के लोग बायोमीट्रिक सत्यापन कर सकते हैं। इस बारे में सभी जिलों के जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दुकानदारों को दिया गया है। बायोमीट्रिक की अनिवार्यता इसलिए भी खत्म नहीं जा सकती कि इससे पोर्टेबिलिटी और वन नेशन वन राशन कार्ड भी बंद हो जाएगा।
विभाग ने पीडीएस दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए राशन बटवारे का निर्देश दिया है। यहां तक कि अनाज योजना का लाभ सुनिश्चित करने हेतु उपभोक्ताओं को ऑफलाइन भी राशन मिल सकेगा। इस दौरान दुकानदार एवं उसके सहायक के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सुरक्षा के अन्य उपायों को अपनाना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी जिले में उपभोक्ता सामग्री की कालाबाजारी की शिकायत होने पर संबंधित जिलाधिकारी कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र हैं।