शुरू करना है नया काम धंधा? बिहार सरकार करेगी 10 लाख रूपए की मदद, जानिए कैसे घर बैठें उठाएं इस योजना का लाभ

bihar government will give 10 lakh rupees for business

अगर आप भी बिहार राज्य के स्थायी निवासी है और आपको प्रदेश के भीतर कोई नया काम धंधा शुरू करना है तो ये खबर आपके काम की होने वाली है। दरअसल उद्यम को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है।

इसी प्रकार की एक योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसके तहत राज्य सरकार युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद करती है। आईये जानते है की आप भी घर बैठें कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते है?

8000 लाभुकों को मिलेंगे 10 लाख रूपए

दरअसल बिहार सरकार Mukhyamantri Udyami Yojna के तहत युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन और प्रशिक्षण मुहैया कराती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8000 लाभुकों को प्रति लाभुक दस लाख रुपये का लोन दिया जाएगा।

Loan up to Rs 10 lakh for youth to start business under Mukhyamantri Udyami Yojana
Mukhyamantri Udyami Yojna के तहत युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन

18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्योग विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमिडीएट या समकक्ष रखी गई है।

खास बात ये है इसके तहत कंप्यूटर हार्डवेयर, पापड़, फर्नीचर, मसाला उत्पादन, वायरिंग, बेकरी,कृषि ड्रोन सर्विस और आईसक्रीम उत्पादन समेत 50 से अधिक तरह के उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

क्या है पात्रता?

  • आवेदक बिहार का स्थीय निवासी हो।
  • आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 50 साल हो।
  • आवदेक कम से कम 12वीं पास हो।
  • इसके अलावा आवेदनकर्ता अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हो।

योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • मैट्रिक प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के वेरीफिकेशन के लिए)
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो (120 केबी साइज)
  • हस्ताक्षर का नमूना (120 केबी साइज)
  • बैंक स्टेटमेंट
  • रद्द किया गया चेक

घर बैठें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?

  1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले उद्योग विभाग की साइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
  2. यहां रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक कर दें।
  3. अब मांगी गई जानकारी को भरने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा।
  4. इसकी मदद से दोबारा लॉगिन कर लें।
  5. अब आपको मांगी गई जानकारी को भरकर नेक्स्ट करना है।
  6. सभी जानकारी और डॉक्यूमेट्स अटैच करने के बाद अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें।

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