बिहार सरकार 15 साल तक नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में दे रही 25% छूट, ऐसे उठाये फायदा

कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद परिवहन विभाग ने बिहार में स्क्रैप पालिसी लागू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब आप अपनी पुरानी और अनफिट गाड़ी को कबाड़ में स्क्रैप कराने पर 15 साल तक मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट पा सकते है। वहीं परिवहन यानी कामर्शियल वाहनों के मालिक आठ वर्ष तक टैक्स में छूट का लाभ ले सकेंगे।
पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर निजी गाडिय़ों को मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों को वर्तमान कर में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार के एक निर्णय को फॉलो करते हुए बिहार में भी इसे लागू किया गया है। इस कदम से एक ओर बिहार में प्रदूषण कम होगा व नई गाड़ियों की खरीद से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि भी होगी। वहीँ दूसरी ओर राज्य में स्क्रैप (कबाड़) आधारित उद्योग विकसित होंगे।
परिवहन विभाग की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है, कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए आपको सर्टिफिकेट आफ डिपोजिट प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। इसके बाद वाहन चालकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नई गाड़ी लेते समय आपको यह स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

परिवहन आयुक्त होंगे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार
बिहार में स्क्रैप पालिसी लागू किए जाने के साथ परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार और अपीलीय प्राधिकार भी निश्चित कर दिया है। राज्य परिवहन आयुक्त को इस मामले के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार जबकि विभाग के सचिव या प्रधान सचिव को अपीलीय प्राधिकार अधिसूचित किया गया है। इसकी भी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कबाड़ बेचकर टैक्स छूट का फायदा उठाए
आपको बता दें कि एक लाख तक के वाहन पर आठ, एक से आठ लाख तक के वाहन पर नौ, आठ से 15 लाख तक के वाहन पर 10 तथा 15 लाख से ऊपर के वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगता है। ऐसे में उक्त नियमों के तहत वाहनों की खरीद पर इस टैक्स का निजी वाहनों पर 25 तथा व्यावसायिक पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। यानी आप कबाड़ गाड़ियां को बेचकर टैक्स में भारी छूट प् सकते है।
स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए मंगाए जाएंगे आवेदन
प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग जल्द ही कबाड़ केंद्र खोलने के लिए भी आवेदन आमंत्रित करेगा। कबाड़ केंद्र खोलने वालों से एक लाख निबंधन शुल्क और 10 लाख की बैंक गारंटी भी ली जाएगी। कबाड़ केंद्र खोलने की मंजूरी 10 वर्षों के लिए दी जाएगी। जिसे बाद में अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
गाड़ियों को स्क्रैप करने से पहले उनकी पुलिस जांच भी कराई जाएगी। इसके तहत गाड़ी मालिकों को गाड़ी के ऑनर बुक के साथ स्व-अभिप्रमाणित शपथ पत्र भी देना होगा कि नष्ट होने वाली गाड़ी उनकी ही है।