Bihar Durga Puja Guideline: बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर जारी हुए नियम, पंडाल और मूर्ति कि ये होगी ऊंचाई; जाने डिटेल्स

Durgapuja Guidelines in Bihar

Bihar Durga Puja Guideline:बिहार राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 महीने से भी कम का समय अब बच रहा है, इसी को लेकर सरकार के द्वारा गाइडलाइन व नियम जारी कर दिए गए हैं।

पंडाल और मूर्ति की ऊँचाई

मिली जानकारी के अनुसार मां दुर्गा की मूर्ति की ऊंचाई 20 फुट तो वहीं पंडाल की ऊंचाई 40 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचने के लिए 2021 में बनी नियमावली के अनुसार 12 निर्देश कमेटी को दिए जाएंगे।

पूजा समिति के सारे सदस्यों को सुनिश्चित करना होगा कि मां दुर्गा की बन रही प्रतिमा में इस्तेमाल किए गए सामग्री पास आदि से बना हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दीजिए मूर्ति को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करना है इसका साफ तौर पर उल्लेख नियम में किया गया है।

सबसे जरूरी फूल कागज और प्लास्टिक से बनी जो भी मूर्ति में सजावटी समाज लगता है उसे विसर्जन से पहले हटा देना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के द्वारा प्रदूषण मुक्त दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई है।

Durgapuja Guidelines in Bihar
Bihar Durga Puja Guideline

पूजा समिति को देना होगा पूरा हिसाब

गठन किए गए पूजा समिति के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन या संबंधित विभाग को देना होगा घोषणा पत्र जिसमें साफ तौर पर बताना होगा की मूर्तियों के निर्माण और ऊपरी संरचना को खड़ा करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस और पर कैडमियम इत्यादि जहरीली भारी धातुओं का उपयोग नहीं किया गया है।

नवरात्र के पहले दिन से लेकर विसर्जन के दिन तक जिला प्रशासन से मिली नियम व गाइडलाइन के मुताबिक पूजा समिति को चलना होगा। बिहार के सभी जिलों में दुर्गा पूजा को लेकर बहुत जल्द शांति समिति के बैठक का भी आयोजन कराया जाएगा जिसमें सभी समुदाय के प्रतिष्ठित लोग को बुलाकर पूजा के विषय पर चर्चा की जाएगी।

Durgapuja Guidelines in Bihar

नियम के उल्लंघन पर भरना होगा इतना जुर्माना

जिला प्रशासन के द्वारा मिले गाइडलाइन को पालन न करना महंगा पड़ सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दे की पंचायत क्षेत्र में स्थित पूजा समिति के मामले में ₹5000 और नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के क्षेत्र में स्थित पूजा समिति के मामले में ₹10000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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