हाजीपुर पटना समेत बिहार के इन जिलों में पटाखा बिक्री पर रोक, त्योहारों को लेकर NGT का आदेश जारी

बिहार में त्योहारों के दिन अब दूर नहीं है, हर्ष उल्लाश के साथ पूरा प्रदेश दिवाली और महापर्व छठ की तैयारी कर रहा है। इसी बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आदेश जारी करते हुए राज्य के कई शहरों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने का निर्देश दिया है। इसके आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी डीएम व एससपी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है।

पिछले साल के आधार पर फैसला

दरअसल पिछले साल दीपावली के मौके पर बिहार के तमाम शहरों के वायू प्रदूषण स्तर का अध्यन किया गया था, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर ने कहा है कि जिन जिलों में पिछले साल वायु प्रदूषण स्तर खतरनाक पाया गया था, उनमें मुजफ्फरपुर, पटना, गया व हाजीपुर शामिल है।

ऐसे में आदेश के मुताबिक इन जिलों में पटाखा बिक्री के नए लाइसेंस जारी नहीं किये जाएंगे। वहीं, पुराने लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिकारियों को इसको लेकर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी देने का आदेश दिया है।

ईको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति

इन चार जिलों के अलावे भी बिहार में ईको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है, आदेश में कहा गया है कि दीपावली व गुरुपर्व के दिन रात आठ से 10 बजे तक व छठ पर्व में सुबह छह से सुबह आठ बजे तक फोड़े जा सकेंगे। क्रिसमस व नववर्ष के समय रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट तक ही ईको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दी है।