e-Challan in Bihar: पटना के बाद इन 2 शहरों की बारी! रोड की गलती पर अपने आप कटेगा चालान
e-Challan in Bihar: कुछ महीने पूर्व से बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में सड़क पर जुर्माना वसूलने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है, पटना और मुजफ्फरपुर की सड़कों पर निकलते हुए अगर आप कोई भी गलती करते है तो चालान अब सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है।
पटना की सड़कों पर लगे सैकड़ों कैमरे अब ट्रैफिक की तमाम गलतियों को देख लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन तक चालान पंहुचा देते है, एक तरफ जहाँ इससे चालान की व्यवस्था तकनीक से जुड़कर आटोमेटिक हुई है तो दूसरी तरफ लोगों में भी सड़कों पर चलते हुए सतर्क रहने की मानसिकता विकसित हुई है।
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इन 2 शहरों में होगी नई व्यवस्था
इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ बिहार के दो अन्य शहरों में इस तरह की ऑनलाइन और ऑटोमैटिक व्यवस्था लागू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहारशरीफ और भागलपुर में स्वचालित इ-चालान की प्रक्रिया एक माह में शुरू हो जाएगी।
बुधवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यातायात अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने जानकारी दी है कि राज्य में स्मार्ट सिटी के तहत चार प्रमुख शहरों में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में यातायात नियंत्रण, रेगुलेशन व नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी आयेगी।

जागरूक हो रहे है लोग
आकड़ों पर नजर डालें तो पिछले महीने में पटना में 54 हजार मोटरसाइकिल को चालान जारी किया गया था, जबकि अगस्त में अभी तक 15 हजार मोटरसाइकिल के ही चालान जारी किये गये हैं।
आकड़ों से साफ़ पता चलता है कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता आई है, एडीजी ने यातायात नियमों के पालन के लिए स्थानीय नागरिकों को धन्यवाद भी दिया है।
इन 12 शहरों में बंद होना है मैनुअल चालान
आपको बता दे कि वर्तमान में पटना और मुजफ्फरपुर दो ऐसे शहर है जहाँ चालान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, अगले महीने भागलपुर और बिहारशरीफ में भी यह लागू हो जायेगा।
बिहार के 12 ट्रैफिक शहरों में वाहनों का मैनुअल चालान कटना बंद होना है, इन चार शहरों के अलावे दरभंगा, गया, पूर्णिया, कटिहार, सारण, भोजपुर, बेगूसराय और मुंगेर में स्मार्ट पीओएस से 100 फीसदी ऑटोमेटेड चालान काटने की व्यवस्था की जा रही है।

90 दिन के भीतर करना होता है जमा
बताते चले कि अगर आपका भी चालान कट जाता है तो आपके पास जुर्माना जमा करने के लिए 90 दिन के समय सीमा की बाध्यता है, इस दौरान आपको दो बार नोटिस भी जारी किया जाता है।
अगर आप तय अवधी के भीतर अपना जुर्माना नहीं भरते है तो आपकी लिस्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानि डीटीओ को चली जायेगी जहाँ संबंधित वाहन के ट्रांसफर, सेल, परमिट आदि में परेशानी हो सकती है।
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