बिहार में ANM के 10,709 पदों पर होगी नियुक्ति, सामने आया पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Appointment will be made on 10709 ANM posts in Bihar

बिहार में ANM के 10,709 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर पटना हाइकोर्ट ने 01 मार्च 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसके अनुसार ANM (Auxiliary Nurse and Midwife) के रिक्त पड़े 10,709 पदों पर भर्ती की जाएगी।

पटना हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इन खाली पड़े पदों पर भर्ती उसी सेवा शर्त नियमावली के तहत होगी, जो इन रिक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित करते समय लागू की गई थी। आईये जानते हाई पूरी जानकारी।

अंकों के आधार पर होगी ANM की नियुक्ति

पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने अर्चना कुमारी सहित 48 रिट याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को मंजूर करते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है।

उच्च न्यायालय के इस आदेश से वैसे नर्सिंग अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनकी चयन प्रक्रिया लगभग पूरी होने के समय बिहार सरकार द्वारा 29 सितंबर 2023 को लागू हुई नयी सेवा शर्त नियमावली के तहत एएनएम के चयन के लिए बदले हुए प्रावधानों को लागू कर दिया गया था।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इन सभी की नियुक्ति अंकों के आधार पर की जाएगी।

याचिकाकर्ताओं ने दी ये दलील

याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव श्रीवास्तव द्वारा यह दलील पेश की गई थी कि उक्त रिक्तियों का विज्ञापन 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था। जिसमें स्पष्ट तौर पर अंकित था कि चयन के लिए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( एएनएम) नियमावली 2018 की शर्ते लागू होगी।

उस नियमावली के तहत 100 अंकों की प्रतियोगिता में 60% अधिभारित अंक एएनएम की पढ़ाई के प्राप्तांक से होगी। बाकी बचे हुए मार्क्स प्रैक्टिकल और उच्च शिक्षा पर आधारित मिलनी थी।

सभी याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उपरोक्त 60% अंक के आधार पर मेरिट अंक सभी अभ्यर्थियों का चयन करने वाली आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका था।

खेल के बीच में नहीं बदले जाते नियम

विगत 29 सितंबर को स्वस्थ महकमे से एक चिट्ठी जारी कर सूचित किया गया की उपरोक्त 60 फीसदी अंक को अब प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अर्जित करना होगा, जिसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ द्वारा दिये गये निर्णय को दिखाते हुए कहा गया की खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते है। यह न सिर्फ मनमानापन है बल्कि असंवैधानिक भी है।

जिसके बाद पटना हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलील को मंजूर करते हुए यह आदेश जारी किया है।

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