क्या आप जानते है की आपके ATM कार्ड पर मिलता है 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा? जानिए कैसे उठाएं इसका लाभ

आज के समय में ATM कार्ड हर व्यक्ति की जरुरत बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है की आपके बैंक से जैसे ही आपका एटीएम कार्ड जारी होता है, वैसे ही आपको दुर्घटना बीमा भी मिल जाता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है।
आमतौर पर बैंक (Banks) भी अपने ग्राहकों को ऐसी जानकारी देने से कतराते है। लेकिन अब परिवहन विभाग ने इसके लिए अपने वेबसाईट पर जानकारी साझा कर दी है। आईये जानते है की आप भी इसका लाभ कैसे उठा सकते है?
एटीएम कार्ड पर 1 से 10 लाख रुपये तक की बीमा राशि
दरअसल, जब भी कोई बैंक ग्राहकों को डेबिट कार्ड (Debit Card) या एटीएम कार्ड जारी करता है, तो उसके साथ ही ग्राहक को दुर्घटना या असमय मौत का इंश्योरेंस मिल जाता है। एटीएम कार्ड की कैटेगरी के अनुसार बीमा की राशि 1 से 10 लाख रुपये तक की हो सकती है।
लेकिन जानकारी के अभाव के कारण एटीएम कार्ड धारक (ATM Card Holder) की दुर्घटना या असामयिक मौत के बाद उनके परिजनों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। दुर्घटना के एक महीने के अंदर एडीएम कार्ड धारक के परिजन संबंधित बैंक शाखा में आवेदन कर सकता है।
किस ATM कार्ड पर मिलेगा कितना बीमा?
आपकी जानकारी के लिए बता दें एटीएम कार्ड के हिसाब से दुर्घटना और असमय मौत का बीमा मिलता है। नियमों के अनुसार ग्राहक किसी राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम का 45 दिनों से इस्तेमाल कर रहा हो।

एटीएम कार्ड की कैटेगरी के अनुसार ही इंश्योरेंस की राशि दी जाती है:
- क्लासिक कार्ड (Classic Card): 1 लाख रूपए
- प्लेटिनम कार्ड (Platinum Card): 2 लाख रूपए
- सामान्य मास्टर कार्ड (Master Card): 50 हजार रूपए
- प्लेटिनम मास्टर कार्ड (Platinum Master Card): 5 लाख रूपए
- वीजा कार्ड (Visa Card): 1.5 लाख से 2 लाख रूपए
- रूपे कार्ड (Rupay Card): 1 से 2 लाख रूपए
किस हालत में मिलेगा कितना बीमा ?
अगर एटीएम कार्ड धारक किसी हादसे का शिकार हो जाता है, जिसमें वो अपने एक हाथ या एक पैर खो देता है, और दिव्यांग हो जाता है, तो उसे 50 हजार रुपये का बीमा मिलता है।
वहीँ दोनों हाथ या दोनों पैर के नुकसान पर 1 लाख रूपए का बीमा मिलता है। वहीं मौत हो जाने पर एटीएम कार्ड के हिसाब से 1 से 5 लाख तक के बीमा कवरेज (Insurance Coverage) का प्रावधान है।
कैसे उठाएं इसका लाभ?
एटीएम कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस (ATM Card Insurance) को क्लेम करने के लिए कार्डधारक के नॉमिनी संबंधित बैंक शाखा में आवेदन देना पड़ता है। जिसमें एफआईआर की कॉपी, इलाज के प्रमाणपत्र जैसे कागजात जमा करने होते हैं। जिसके बाद कुछ दिनों में बीमा का क्लेम (Insurance Claim) खाते में आ जाता है।
वहीं मृत्यु की स्थिति में कार्डहोल्डर के नॉमिनी को डेथ सर्टिफिकेट, एफआईआर कॉपी, आश्रित का प्रमाण पत्र, मृतक के प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करनी होती है। इस पूरे प्रोसेस के बाद बीमा का लाभ मिल जाता है।
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
बिहार परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा की – “विभाग के वेबसाइट पर इसको लेकर सभी जानकारी को अपलोड करा दिया गया है, ताकि लोगों को दुर्घटना लाभ लेने में सहूलियत हो सके।
वहीं, सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को एटीएम बीमा लाभ दिलाने के उद्देश्य से रोड एक्सीडेंट डेटाबेस का भी उपयोग किया जाएगा। संबंधित मृतक के आश्रितों को इस बारे में सूचना दी जाएगी, ताकि पीड़ित के परिजन बीमा क्लेम कर सकें।
संजय अग्रवाल ने विभिन्न बैंकों से भी यह आग्रह किया है कि वे अपने ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में बताएं और उसका प्रचार-प्रसार कराएं ताकि दुर्घटना में किसी पीड़ित या मृतक के परिजनों को लाभ मिल सके।
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