बिहार के राशन कार्ड धारकों को सरकार देने जा रही बड़ी सहूलियत, जाने क्या फायदे मिलेंगे?

बिहार में नितीश सरकार जल्द ही राशन कार्ड धारकों को बड़ी सहूलियत देने जा रही है। अब लोगों को बार बार राशन कार्ड बनवाने के टेंशन से आजादी मिलने वाली है। अब राज्य में जल्द ही स्मार्ट कार्ड योजना लागू होने जा रही है। जिसके तहत 1 करोड़ 81 लाख राशन कार्डधारक परिवारों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे।
एक बार स्मार्ट कार्ड बनवाने के बाद लाभार्थी परिवारों को फिर से दूसरा राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस स्मार्ट राशन कार्ड (Smart Ration Card) का इस्तेमाल लोग एटीएम कार्ड की तरह कर पाएंगे। जिससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगाने में भी काफी सहायक साबित होगा।
स्मार्ट राशन कार्ड में एक क्यूआर कोड दिया जायेगा जिससे कार्डधारक को कहीं भी और किसी भी पीडीएस दुकान से राशन लेने में सुविधा होगी। साथ ही आपको बता दे कि राशनकार्ड में शामिल सदस्यों में जिनका आधार सिडिंग नहीं हुआ है, वे 31 मार्च तक आधार सिडिंग करा लें।

आधार सिडिंग के लिए दिया गया निर्देश
बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आधार सिडिंग एवं सत्यापन का कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अनुमंडल अधिकारियों को दिया गया है। लाभार्थियों को कोई भी दिक्कत न हो इसके लिए दुकानदारों द्वारा आधार सिडिंग के काम में सहयोग लिया जा रहा है।
इसके साथ ही नेशनल पोर्टेबिलिटी के लाभ बताकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आधार कार्ड लिकिंग के साथ साथ सत्यापन भी किया जाएगा, जिससे राशन कार्ड में अनियमिता व गड़बड़ी जैसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
1 करोड़ से अधिक लोगों का नहीं है आधार सिंडिंग
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आंकड़े के अनुसार, बिहार में लाभुक परिवारों की वास्तविक संख्या 1 करोड़ 81 लाख (राशन कार्डधारक) है। यानी कुल 8 करोड़ 81 लाख लोग राशन का लाभ ले रहे हैं। इनमें से कम से कम एक पारिवारिक सदस्य का 100 प्रतिशत आधार सिडिंग है। आंकड़े के मुताबिक, अब तक 7 करोड़ 11 लाख लोगों का आधार सिडिंग हो चुका है।
लेकिन अभी भी एक करोड़ 60 लाख लोगों का आधार सिडिंग नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों का आधार सिडिंग मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है। एक राशन कार्ड में परिवार के अधिकतम 20 सदस्यों का नाम शामिल करने को कहा गया है। वहीं अगर बीस से ज्यादा नाम है तो उस परिवार का दूसरा राशन कार्ड बनेगा।