Voter ID Alternatives: बिना वोटर आईडी के भी दे सकते है वोट, इन 12 डाक्यूमेंट्स में से एक दिखाकर करें मतदान

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पहले चरण की वोटिंग 18 अप्रैल 2024 को होनी है। अब ऐसे में अगर आपका वोटर आईडी यानि मतदता पहचान पत्र खो गया है, फिर भी आप मतदान कर सकते है।
पहले चरण में बिहार की चार संसदीय चुनाव क्षेत्रों औरंगाबाद, गया, नवादा व जमुई में मतदान होने जा रहा है। वोटर आईडी नहीं होने पर आप निचे बताए गए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर अपना मतदान दे सकते है।
सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची बांटी है। क्यूआर कोड वाली वोटर सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते है।
यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त डॉक्युमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते है।
इन 12 डाक्यूमेंट्स का कर सकते हैं इस्तेमाल
चुनाव आयोग के अनुसार इनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मनरेगा जॉब कार्ड
- पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)
- पासपोर्ट
- पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी)
- फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी)
- सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी)
Conclusio
चुनाव आयोग के अनुसार मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप बाँटा जा रहा है। बता दे की फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी या मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं।
यदि फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को ऊपर बताए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त डाक्यूमेंट्स में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।
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