Bihar Durga Puja Guideline: बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर जारी हुए नियम, पंडाल और मूर्ति कि ये होगी ऊंचाई; जाने डिटेल्स

Bihar Durga Puja Guideline:बिहार राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 महीने से भी कम का समय अब बच रहा है, इसी को लेकर सरकार के द्वारा गाइडलाइन व नियम जारी कर दिए गए हैं।
पंडाल और मूर्ति की ऊँचाई
मिली जानकारी के अनुसार मां दुर्गा की मूर्ति की ऊंचाई 20 फुट तो वहीं पंडाल की ऊंचाई 40 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचने के लिए 2021 में बनी नियमावली के अनुसार 12 निर्देश कमेटी को दिए जाएंगे।
पूजा समिति के सारे सदस्यों को सुनिश्चित करना होगा कि मां दुर्गा की बन रही प्रतिमा में इस्तेमाल किए गए सामग्री पास आदि से बना हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दीजिए मूर्ति को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करना है इसका साफ तौर पर उल्लेख नियम में किया गया है।
सबसे जरूरी फूल कागज और प्लास्टिक से बनी जो भी मूर्ति में सजावटी समाज लगता है उसे विसर्जन से पहले हटा देना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के द्वारा प्रदूषण मुक्त दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई है।

पूजा समिति को देना होगा पूरा हिसाब
गठन किए गए पूजा समिति के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन या संबंधित विभाग को देना होगा घोषणा पत्र जिसमें साफ तौर पर बताना होगा की मूर्तियों के निर्माण और ऊपरी संरचना को खड़ा करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस और पर कैडमियम इत्यादि जहरीली भारी धातुओं का उपयोग नहीं किया गया है।
नवरात्र के पहले दिन से लेकर विसर्जन के दिन तक जिला प्रशासन से मिली नियम व गाइडलाइन के मुताबिक पूजा समिति को चलना होगा। बिहार के सभी जिलों में दुर्गा पूजा को लेकर बहुत जल्द शांति समिति के बैठक का भी आयोजन कराया जाएगा जिसमें सभी समुदाय के प्रतिष्ठित लोग को बुलाकर पूजा के विषय पर चर्चा की जाएगी।
नियम के उल्लंघन पर भरना होगा इतना जुर्माना
जिला प्रशासन के द्वारा मिले गाइडलाइन को पालन न करना महंगा पड़ सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दे की पंचायत क्षेत्र में स्थित पूजा समिति के मामले में ₹5000 और नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के क्षेत्र में स्थित पूजा समिति के मामले में ₹10000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।