बिहार के इन जिलों में खुलेंगे 10 नए एससी-एसटी विद्यालय और नया मेडिकल कॉलेज, नीतीश कैबिनेट ने इन 25 एजेंडों पर लगाई मुहर

10 new SC-ST schools will open in these districts of Bihar

बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के दौरान कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। जिसमें 10 नए एससी-एसटी विद्यालय और नया मेडिकल कॉलेज सहित कई मामले शामिल है।

इन फैसलों में बड़ी बात यह भी है कि अब पेट्रोल पंप जैसी सुविधा के लिए सरकार ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। आईये जानते है नीतीश कैबिनेट के मुख्य फैसलों के बारे में……….

बिहार में खुलेंगे 10 एससी-एसटी विद्यालय

इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तरफ से बिहार के 10 स्थान पर डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला भी इस कैबिनेट में लिया गया है।

नीतीश कैबिनेट ने 720-720 सीटिंग क्षमता के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए पैसा जारी किया है। आपको बता दे की एक विद्यालय के निर्माण पर 46 करोड़ 797000 राशि होगी खर्च होगी।

जानकारी के अनुसार बिहार के इन जगहों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाना है:

  1. मसौढ़ी (पटना)
  2. अकबरपुर (नवादा)
  3. छातापुर (सुपौल)
  4. विभुतिपुर (समस्तीपुर)
  5. पटना सदर
  6. फुलवारीशरीफ (पटना)
  7. टिकारी (गया)
  8. बहादुरपुर (दरभंगा)
  9. डोभी (गया)
  10. बेलागंज (गया)

सहरसा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सहरसा में मेडिकल कॉलेज खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी और आज कैबिनेट में भी मुहर लग गई है।

बिहार के सभी 9 प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज खोलने का पहले ही फैसला हुआ था। लेकिन सहरसा में अब तक सरकार ने खोलने का फैसला नहीं लिया था। लेकिन अब कैबिनेट में उस पर फैसला लिया गया है।

पेट्रोल पंप खोलने का बदला नियम

पटना मास्टर प्लान 2031 के राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति पर भी फैसला हुआ है।

अब 30 मीटर चौड़ी सड़क पर अनुमति के बाद इन सुविधाओं को शुरू करने की चाहत रखने वाले कारोबारियों के साथ स्वरोजगार से जुड़ने वाले युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे।

परीक्षाओं पर खर्च होंगे 35 करोड़ 60 लख रुपए

वित्तीय वर्ष 2023 24 में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य विभिन्न परीक्षाओं पर खर्च के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 35 करोड़ 60 लख रुपए की स्वीकृति दी गई।

नीतीश कैबिनेट ने इन मुद्दों पर लगाई मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की महागठबंधन सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है। कैबिनेट की बैठक में दो-चार या 10 नहीं, बल्कि 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें से कुछ प्रमुख निचे दिए गए है:

  • नीतीश कैबिनेट ने सहरसा जिला में नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी है।
  • बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं पर होने वाले खर्च को देखते हुए ₹35.60 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से देने की भी स्वीकृति हुई।
  • व्यवहार न्यायालय मधुबनी में 15 कोर्ट भवन का निर्माण के लिए 31 करोड़ 94 लाख 13 हजार रुपये की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (आयुर्विज्ञान) नई दिल्ली द्वारा आयोजित पीजी स्पॉन्सर्ड डीएनबी (पोस्ट एमबीबीएस एवं पोस्ट डिप्लोमा) हेतु राज्य सरकार के अधीन नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सकों को सवैतनिक अनापत्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • मुंगेर सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित डॉक्टर रोहित निराला को जून 2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।
  • आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना अंतर्गत पटना शहर के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए कुल 259 करोड़ 81 लख रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए बुडको को इसकी कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया।
  • बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत पश्चिम चंपारण के बगहा में मे. तिरुपति शुगर लिमिटेड और अररिया फारबिसगंज में मे. ऑरो सुंदरम फूड एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बियाडा के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।
  • राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई।
  • भर्ती होकर इलाज कराने के मामले में दंत चिकित्सा के तहत टूथ एक्सट्रैक्शन आरसीटीटूथ इंप्लांटेशन आदि पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत किया गया, लेकिन कॉस्मेटिक चिकित्सा की प्रतिपूर्ति को अस्वीकार किया गया।

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