Indian Railway: क्या छूट गई है ट्रेन! चिंता न करें, जाने रेलवे का यह जरूरी नियम और उसी टिकट से करें दूसरी ट्रेन में सफर

Railway Knowledge: दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं समय से पहुंचना चाहते हैं लेकिन ना चाहते हुए भी किसी न किसी वजह से देरी हो ही जाती है वास्तव में देरी से कहीं भी कोई भी नहीं पहुंचना चाहता।और कई बार हम ट्रेन चलने से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से हम रेलवे स्टेशन देरी से पहुंचते हैं और हमारी ट्रेन छूट (Train Missed) ही जाती है।
और इसके बाद हमारे दिमाग में सबसे पहले यह सवाल आता है कि ट्रेन छूटने पर आप उसी टिकट से अगली ट्रेन में सफर कर पाएंगे या नही ? तो चलिए आज आपको बताते हैं कि यदि आपकी भी ट्रेन में सो गई है तो आपको क्या करना चाहिए-
आपको बता दें भारतीय रेल विभाग द्वारा कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं। जो एक यात्री के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और आज के समय में इन अधिकारों को जानना और जागरूक होना हमारे लिए कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है।
और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कोई ट्रेन छूट गई हो तो क्या आप अपने उस टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और आप जान लीजिए कि इसके लिए भी रेल विभाग द्वारा एक बहुत ही जरूरी नियम बनाया गया है, तो चलिए अब आपको बताते हैं उस नियम के बारे में।
ट्रेन छूटने पर उसी टिकट से करें यात्रा
रेलवे विभाग द्वारा बनाए गए कानून और प्रावधान के अनुसार अगर आपकी ट्रेन किसी भी कारणवश छूट जाती है, तो यह आप के टिकट के प्रकार पर निर्भर करता है की आप अपने उस रेलवे टिकट(RailwayTicket) से दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं।
नियम के अनुसार सर्वप्रथम आपको देखना होगा कि आपके पास किस श्रेणी की टिकट उपलब्ध है, अगर आपने अपनी ट्रेन रिजर्व(Reservation) कराई हुई थी तो आप उसी ट्रेन में उस टिकट के माध्यम से सफर कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो आपको दंड के रूप में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
मिलेगा टिकट का रिफंड भी
और अगर आपने एक जनरल टिकट के माध्यम से ट्रेन बुक की थी, और वह ट्रेन छूट गई है तो आप इस स्थिति में किसी दूसरे अन्य ट्रेन में सफर आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस ट्रेन की कैटेगरी को ध्यान में रखकर दुसरा ट्रेन पकड़ना होगा जैसे पैसेंजर ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन या फिर मेल एक्सप्रेस।
इसके अलावा आप अपने टिकट को कैंसिल करवाकर रेलवे विभाग से रिफंड के रूप में टिकट की राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसे अप Train Ticket Refund Claim सुविधा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
प्लेटफॉर्म टिकट से भी करें यात्रा
रेलवे विभाग के नियमानुसार अगर आपने ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं कराई है। पर इसके बावजूद आपको ट्रेन में यात्रा करना है तो आप एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर भी उस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं।
इसके बाद आप टिकट चेकर या TTE से संपर्क करके आपको जहां जाना है वहां का टिकट आसानी से बनवा सकते हैं। यह अधिकार आपको भारतीय रेलवे विभाग की ओर से दिया जाता है।
और कोई भी असुविधा या फिर बात ना सुने जाने पर आप रेलवे कंप्लेन टोल-फ्री नंबर 1800111321 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।